Rules and Regulations

छत्तीसगढ़ में महाविद्यालयों में प्रवेश लेनेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को महविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही काभागीदारी होगा | 

 सामान्य नियम :

§  विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहींहोना चाहिए |

§  प्रत्येकविद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तरगतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |

§  महाविद्यालयपरिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहींकरेगा |

§  प्रयेकविद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियोंएवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |

§  महाविद्यालयपरिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरलनिव्यर्सन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा |

§  महाविद्यालयतथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथावर्जित रहेगा |

§  महविद्यालयमें इधर-उधर थूकना, दीवारों कोगन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है| असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तपाये जाने वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |

§  विद्यार्थी गनअपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या फैलाकर नहीं करेंगे | विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूररखेगा तथा अपनी मांगो को मवाने के लिये राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओअथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |

§  महविद्यालयपरिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |


 अध्ययन संबंधीनियम :

§  प्रत्येक विषयमें विद्यार्थी की 75% उपस्थितिअनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी | अन्यथा उसेवार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी |

§  विद्यार्थीप्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनको स्वच्छरखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा |

§  ग्रंथालयद्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धरित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्तहोगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा |

§  अध्ययन सेसम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्षशांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |

व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मकआचरण माना जायेगा |